आज़म खान व उनके बेटे को हाई कोर्ट ने दी जमानत

उत्तर प्रदेश। प्रयागराज आजम खान और अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट ने पैन कार्ड मामले में जमानत दे दी है। हाई कोर्ट द्वारा बाप बेटा की दो पैन कार्ड मामले में सजा निलंबित हुई, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार किया। कई महीनों से जैल में बन्द सपा नेता आजम खान ओर उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान रामपुर कारागार में बंद हैं। लम्बे समय बाद 15 अक्टूबर को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी आज दोपहर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस समित गोपाल की एकल पीठ ने आज फैसला सुनाया।

 

आपको बता दें अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड से जुड़े केस में हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा निलंबित कर दी है। हालांकि, अदालत ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है। यानी दोनों की सजा के अमल पर फिलहाल रोक लगी है,लेकिन दोषसिद्धि बरकरार है।15 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस समित गोपाल की एकल पीठ ने आज फैसला सुनाया।

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