उत्तर प्रदेश| इलहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव से जुडी याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार से तीन महीने के अन्दर चुनाव कराने का आदेश दिया है, बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करीब तीन घंटे की सुनवाई के बाद जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन ने एतिहासिक फैसला दिया । करीब तीन घंटे की सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा निवर्तमान ग्राम प्रधान बने रहेंगे प्रशासक। यूपी सरकार व राज्य चुनाव आयोग तीन महीने के अन्दर पंचायत चुनाव कराये। हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर विपक्ष इस फैसले का स्वागत करते नज़र आये।



