दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित ‘चौकीदार चोर है’ टिप्पणी को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के मानहानि केस को रद्द करने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर भी नोटिस जारी किया है।
आपको बताते चले बीते चुनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने भाषण में खुदको देश का चौकीदार कहा था तो विपक्ष ने उस पर हमला करते हुए अपनी सभी सभाओं में नाम न लेकर चौकीदार चोर है के नारे लगाए थे। जिस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुंबई की एक कोर्ट में राहुल गांधी पर मानहानि केस दर्ज कराया था। अब उस केस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।



