उत्तर प्रदेश|लखनऊ अगर आप पंचायत चुनाव लड़ने का सपना देख रहे है तो यह खबर बिलकुल आपके लिए ही है,उत्तर प्रदेश सरकार की केबिनेट ने साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव लड़ने का सपना देख रहे लोगो को जिस गाँव से चुनाव लड़ना है उस गाँव में 6 माह का स्थाई निवास दिखाना जरुरी है,यह फैसला योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज सामान्य निवास अवधारणा नियमावली-2026 को दी मंजूरीण जिसमे साफ कहा गया है कि पंचायत चुनाव में मतदाता बनने के लिए गांव में 6 माह का निवास जरूरी होगा|
यूपी पंचायत चुनाव लड़ने के लिए मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए प्रधान पड़ प्रत्याशी को संबंधित गांव में चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 6 माह का स्थाई रूप निवास और वहां निवास करने की मंशा होना जरूरी बताया है,दस्तावेजो की बात की जाये तो अपना आधार कार्ड, जिस गाँव में आप रह रहे हो उस निवास घर का बिजली बिल या टेलीफोन बिल जैसे दस्तावेजों से निवास का प्रमाण देना पड़ सकता है, यदि आप किसी दूसरे गांव में अपना नाम जुड़वाना चाहते है तो आपको पुरानी मतदाता सूची से नाम हटवाना होगा|



